जिला परिषद सोलन के निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की अधिसूचना जारी, जानिये कौन-सा वार्ड हुआ आरक्षित कौन-सा है अनारक्षित

लोकमत उदय ब्यूरो
उपायुक्त सोलन केसी चमन ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के आगामी निर्वाचन के दृष्टिगत जिला परिषद सोलन के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार जिला परिषद वार्ड संख्या-01 दाड़ला अनुसूचित जाति महिला के लिए, जिला परिषद वार्ड संख्या-02 धुन्दन महिला के लिए आरक्षित किया गया है। जिला परिषद वार्ड संख्या-03 डुमेहर तथा जिला परिषद वार्ड संख्या-04 कुनिहार अनारक्षित हैं। जिला परिषद वार्ड संख्या-05 सिरीनगर महिला के लिए आरक्षित है। जिला परिषद वार्ड संख्या-06 सलोगड़ा तथा जिला परिषद वार्ड संख्या-07 सपरून अनारक्षित हैं। जिला परिषद वार्ड संख्या-08 धर्मपुर तथा जिला परिषद वार्ड संख्या-09 कसौली गढ़खल महिला के लिए आरक्षित हैं। जिला परिषद वार्ड संख्या-10 दाड़वां अनारक्षित है। जिला परिषद वार्ड संख्या-11 बरोटीवाला अनुसूचित जाति के लिए, जिला परिषद वार्ड संख्या-12 खेड़ा अनुसूचित जनजाति महिला के लिए, जिला परिषद वार्ड संख्या-13 मंझोली अनुसूचित जाति महिला के लिए तथा जिला परिषद वार्ड संख्या-14 दभोटा महिला के लिए आरक्षित है।जिला परिषद वार्ड संख्या-15 बवासनी अनारक्षित है। जिला परिषद वार्ड संख्या-16 रतवाड़ी अनुसूचित जाति महिला के लिए तथा जिला परिषद वार्ड संख्या-17 कुण्डलू (जुखाड़ी) अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
जिला परिषद सोलन के निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की अधिसूचना भी हुई जारी
वही जिला सोलन की पंचायत समितियों के अध्यक्ष पदों के विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार पंचायत समिति सोलन का अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पंचायत समिति कण्डाघाट का अध्यक्ष पद अनारक्षित है। पंचायत समिति कुनिहार तथा पंचायत समिति धर्मपुर का अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित है। पंचायत समिति नालागढ़ का अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है।

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