कोविड-19 के चलते शूलिनी माता मन्दिर में पारम्परिक पूजा-अर्चना को लेकर प्रशासन ने जारी किये संख्त आदेश, अब ये रहेगी नई रुपरेखा

लोकमत उदय ब्यूरो
कोविड-19 के दृष्टिगत 19 जून और 21 जून को सोलन की अधिष्ठात्री देवी मां शूलिनी के मन्दिर में पारम्परिक पूजा-अर्चना में बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए एहतियातन तौर पर सोलन जिला के डीसी के.सी. चमन ने देर रात आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए है।
सोलन के इन इलाकों में आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध
आदेशों के अनुसार 19 जून को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक तथा 21 जून दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह सोलन से पुराना उपायुक्त कार्यालय सोलन तक, पुराना उपायुक्त कार्यालय सोलन से कोटला नाला चौक से लेकर शिल्ली मार्ग पर जौणाजी मार्ग तथा लोअर बाजार, गंज बाजार, लक्कड़ बाजार, सर्कलुर रोड़, अप्पर बाजार से ओल्ड कोर्ट रोड़ तक वाहनों तथा लोगों की आवाजाही पर पूर्ण रोक रहेगी। इन क्षेत्रों में 19 जून को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और 21 जून को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक सभी दुकानें भी बन्द रहेंगी। इस अवधि में क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के समीप स्थित दवा की दुकानें खुली रह सकेंगी। यह प्रतिबंध रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के निए प्रयुक्त वाहन तथा मां शूलिनी की परम्परा निभाने के लिए नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे
चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस, अवहेलना पर 188 के तहत होगी कार्रवाही
डीसी ने पुलिस अधीक्षक सोलन को निर्देश दिए है कि उक्त क्षेत्रों में तथा मन्दिर के आसपास 19 जून प्रातः 6 बजे से 21 जून रात्रि 10 बजे तक समुचित संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाए। आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाही की जाएगी।

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