कैबिनेट निर्णय: पेंशनभोगियों को दिया गया संशोधित पेंशन का लाभ,कई पदों को भरने को मिली मंजूरी

लोकमत उदय ब्यूरो
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 1.73 लाख पेंशनभोगियों को 1 फरवरी 2022 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 3500 रुपए से बढ़कर 9000 रुपए प्रतिमाह करने की जायेगी इसका लाभ 1 जनवरी 2016 से प्रदान किया जाएगा.कैबिनेट ने 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2021 के बीच रिटायर लगभग 43,000 कर्मचारियों को संशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी देने का निर्णय लिया है. सरकार ने 1 जनवरी 2016 से ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने को स्वीकृति दी है. जो नॉन पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी।
पेंशनभोगियों को 31 प्रतिशत महंगाई राहत भत्ता
कैबिनेट ने प्रदेश सरकार के नॉन पेंशन स्कीम कर्मचारियों को इन्वेलिड पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है. जिस पर 250 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे. कैबिनेट ने 1 जुलाई 2021 से पेंशनभोगियों को 31 प्रतिशत महंगाई राहत भत्ता प्रदान करने का भी निर्णय लिया. संशोधित पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार सालाना 1785 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा।
17 फरवरी से खुलेगे शैक्षणिक संस्थान
प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए 17 फरवरी से शैक्षणिक संस्थानों के अलावा सभी जिम और सिनेमा घरों को खोलने तथा सभी तरह के लंगर को भी अनुमति दे दी है. इन पर जनवरी के पहले सप्ताह में प्रतिबंध लगाया गया था।
कई पदों को भरने की दी गई मंजूरी
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर उप-अग्निशमन अधिकारी के आठ पद सृजित कर उन्हें भरने, कांगड़ा के धीरा, चम्बा के भटियात और मंडी के रिवालसर में 3 नए उप-अग्नि केन्द्र खोलने, शिमला के चिड़गांव, हमीरपुर के भोरंज और अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल में 3 नए फायर पोस्ट खोलने और प्रत्येक नव सृजित उप-अग्नि केंद्र के लिए उप-अग्निशमन अधिकारी का एक पद, लीडिंग फायरमेन के दो पद, फायरमेन के 14 पद, चालक व पम्प ऑपरेटर के 6 पद तथा प्रत्येक नवगठित फायर पोस्ट के लिए लीडिंग फायरमेन का एक पद, फायरमेन के 12 पद, चालक व पम्प ऑपरेटर के चार पदों का सृजन कर उन्हें भरने को भी मंजूरी प्रदान की है.इन प्रत्येक उप-अग्नि केन्द्रों के लिए एक टाइप-B वाटर टेंडर, एक वाटर ब्राउजर और एक कार्बन डाइऑक्साइड वाहन तथा प्रत्येक नव गठित फायर पोस्ट के लिए एक टाइप-B वाटर टेंडर और एक त्वरित प्रतिक्रिया वाहन स्वीकृत किए गए हैं।
अभिभाषण को मंजूरी
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की. बैठक में मंडी में नया राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियम) अधिनियम, 2022 को 1 अप्रैल 2022 से अधिसूचित करने का निर्णय लिया।

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