हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से 20 मार्च तक होगा आयोजित, मंत्रिमण्डल की बैठक में लिया गया निर्णय
लोकमत उदय ब्यूरो
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई.बैठक में राज्यपाल से 26 फरवरी से 20 मार्च, 2021 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र आयोजित करने की संस्तुति करने का निर्णय लिया गया. बजट सत्र में 17 बैठकें आयोजित करवाई जाएंगी. मण्डी की सरकाघाट उप-मण्डल में सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को 8 फरवरी, 2021 से खोलने का निर्णय लिया गया. प्रदेश के किसी शैक्षणिक संस्थान में यदि कोई अध्यापक,कर्मचारी या विद्यार्थी कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो संस्थान 48 घण्टों के लिए बन्द रहेगा और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सेनेटाजेशन के उपरान्त खोला जाएगा।
स्कूलो में मिड-डे-मील योजना 31 मार्च तक रहेगी बंद
मंत्रिमण्डल में निर्णय लिया गया कि 15 फरवरी, 2021 से छठी और सातवीं कक्षाओं के विद्यार्थी भी पढ़ाई के लिए अपने स्कूलों में उपस्थित होंगे और पहली से चौथी कक्षा के विद्यार्थी अपने घरों से ऑनलाइन कक्षाओं में उपस्थित रहेंगे.मिड-डे-मील योजना के अन्तर्गत स्कूलों में पके हुए भोजन परोसने को 31 मार्च तक भी बंद रखने का निर्णय लिया है.इस अवधि के दौरान विद्यार्थियों को सूखा राशन प्रदान किया जाएगा और खाना पकाने की लागत लाभार्थियों,अभियार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी.वर्ष 2021-22 का शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा।
बद्दी में 30 होमगार्ड पुलिस स्वयं सेवकों की तैनाती को मिली स्वीकृति
बैठक में जिला ऊना के टाहलीवाल में उद्योग विभाग की 20 कनाल और एक मरला भूमि जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए सालाना एक रुपये प्रति वर्ग मीटर लीज पर 30 वर्ष की अवधि के लिए हरोली औद्योगिक अधोसंरचना विकास संस्था के पक्ष में देने का निर्णय लिया गया.मंत्रिमण्डल ने कानून, व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस में दैनिक आधार पर बद्दी में पुलिस में 30 होमगार्ड स्वयं सेवकों को तैनात करने को भी स्वीकृति प्रदान की. हिमाचल प्रदेश कराधान नियम 2021 को हिमाचल प्रदेश कराधान नियम 1993 को रद्द कर तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की ताकि करों के सभी भुगतान, मांग अथवा अन्य राशि को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम के अतिरिक्त मैनुअल माध्यम से किया जा सके।
लोक निर्माण विभाग में चालक,संचालक के 150 पदों को सीधी भर्ती करने को भी मिली स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों की सुविधा के लिए एक-एक आधुनिक एंबुलेंस (रोगी वाहन) को 3 माह के लिए मैसर्ज जीवीके ईएमआरआई कम्पनी के माध्यम से चलाने को भी अनुमति प्रदान की.बैठक में राइट ऑफ वे पॉलिसी-2021 के प्रारूप को अधिसूचित करने की स्वीकृति प्रदान की, ताकि दूरसंचार संरचना स्थापित करने के लिए स्वीकृति की प्रक्रिया को पारदर्शिता व समयबद्ध पूर्ण किया जाए। यह दूरसंचार क्षेत्र में ईज़ ऑफ डुइंग बिजनेस लागू करने में भी सहायक सिद्ध होगा.मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में चालक,संचालक के 150 पदों को सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति दी.फ्राश-कम-चैकीदार-कम-माली के 50 पदों को दैनिक आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तथा हि.प्र. सचिवालय में सफाई कर्मियों के 28 पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने की स्वीकृति दी गई।
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में वाहन चालकों के पांच पदों को भरने का भी निर्णय
मंत्रिमंडल ने करूणामुलक आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में लिपिकों के दस तथा चतुर्थ श्रेणी के सात पदों को नियुक्त करने की अनुमति दी.सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में वाहन चालकों के पांच पदों को भरने का भी निर्णय लिया.विभिन्न साहसिक गतिविधियों के दौरान अधिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश जल क्रीड़ा और संबद्ध क्रियाकलाप प्रारूप नियम-2021 और हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियों (संशोधन) नियम-2021 को भी मंजूरी दी.राज्य में एरो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश एरो स्पोटर्स नियम-2020 को भी मंजूरी दी।