हिमाचल में कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को मिलेगे 50 हजार, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी की अधिसूचना

लोकमत उदय ब्यूरो
कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को हिमाचल प्रदेश में 50 हजार का मुआवजा मिलेगा. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई गई है. मुआवजे के लिए कोरोना वायरस से मौत का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा. एक फॉर्म भी राज्य आपदा प्रबंधन की ओर से जारी किया गया है, कोविड-19 से मरने वाले मृतक के परिजन जिसे भरकर आवेदन कर सकेंगे. पैसा सीधे आधार से लिंक खाते में आएगा।
कोरोना संक्रमण से हिमाचल में अब तक 3659 मौते
हिमाचल में कोरोना संक्रमण से अभी तक 3659 लोगों की मौत हो चुकी है. 1800 के करीब एक्टिव मरीज है. अभी तक सबसे ज्यादा 1084 मौतें हिमाचल में कांगड़ा जिला में हुई है शिमला में 633 संक्रमित मरीजों की मौत हुई. ऐसे में अभी तक हुई मौतों के अनुसार, राज्य में 18 करोड़ 29 लाख 50 हजार रुपए मुआवजा बनता है।
मुआवजा के लिए ये होगा अहम्
उन मामलों को भी कोरोना केस माना जाएगा, जिसमें मरीज अस्पताल में भर्ती होने के दौरान या घर पर ही RT-PCR टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट या क्लीनिक जांच में पॉजिटिव पाए गए हों. जिन मरीजों की मौत घर या अस्पताल में हुई हो और वह कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक नहीं हुए हों.जन्म और मृत्यु को रजिस्टर करने वाले नगर निगम और पंचायतें, जिन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ़ कॉज ऑफ़ डेथ जारी किया गया हो.कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 30 दिनों के भीतर अस्पताल या घर में हुई मृत्यु को भी कोरोना से होने वाली मृत्यु माना जाएगा।

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