लॉकडाउन के दौरान नियम और गाइडलाइंस नहीं माने तो सजा और जुर्माने दोनों का है प्रावधान
कोरोना वायरस के चलते देशभर को 21 दिन के लिये लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके बाद जब तक बेहद जरूरी ना हो तब अब सभी को घर में ही रहना होगा। ऐसा ना करने पर सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत एक महीने से 2 साल तक सजा दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात को देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम के सेक्शन 51 के तहत होगी कार्रवाई
लॉकडाउन के दौरान नियम और गाइडलाइंस नहीं मानने वालो पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के सेक्शन 51 के तहत कार्रवाई होगी। जिसके तहत सजा और जुर्माने दोनों ही है। लॉकडाउन नहीं मानने पर 200 रुपये का जुर्माना और साथ ही 1 महीने की सजा का प्रवधान है इसके अलावा अगर कानूनी व्यवस्था में दिक्कत आई, दंगे की स्थिति हुई दो सजा 6 महीने तक के लिए बढ़ जाएगी। ऑर्डर में कहा गया है कि अगर ऑर्डर न मानने से किसी की जान जाती है, खतरा पैदा होता है तो दोषी को दो साल की सजा भी हो सकती है।
अफवाह फैलाई तो एक साल तक की सजा
गृह मंत्रालय के ऑर्डर में कहा गया है कि अगर कोई कोरोना वायरस से संबंधित कुछ अफवाह फैलाता है, फिर उसे एक साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लग सकता है। लोगों की सहायता के लिए दिए गए फंड में घोटाला करनेवालों के खिलाफ ऐक्शन की भी बात कही गई है। ऐसे में दो साल तक की सजा। सरकारी अफसर भी इसके दायरे में होंगे। सरकार की बताई गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कॉर्पोरेट पर भी जुर्माने की बात है।
मोदी बोले सख्त तरीके से लागू किया जायेगा लॉकडाउन
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रात 8 बजे जनता को संबोधित किया। इसमें उन्होंने ऐलान किया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। इस खतरनाक वायरस के खिलाफ सबसे अहम हथियार सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) को सख्त तरीके से लागू करने के लिए यह कदम उठाया गया है।