27 अप्रैल से हिमाचल के चार जिलों में नाइट कर्फ्यू, कोरोना रिपोर्ट बिना निगेटिव नहीं मिलेगा प्रवेश
लोकमत उदय ब्यूरो
कोरोना महामारी के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के दृष्टिगत राज्य सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में 27 अप्रैल मध्य रात्रि से 10 मई तक रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया. राज्य में आने वाले सभी आगन्तुकों को 72 घंटों के भीतर आरटीपीसीआर परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है राज्य में आने वाले किसी व्यक्ति ने यदि कोविड आरटीपीसीआर परीक्षण नहीं करवाया है तो उसे अपने निवास स्थान पर 14 दिन तक होम क्वारन्टीन रहना होगा. उनके पास घर आने के 7 दिन के बाद स्वयं परीक्षण करवाने का विकल्प भी होगा. परीक्षण नेगेटिव पाया जाता है तो उन्हें होम क्वारन्टीन में रहने की आवश्यकता नहीं होगी।
दिशा-निर्देशों उल्लंघन करने वालो के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकाय अपने-अपने क्षेत्र में मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू करने में शामिल होंगे उनके पास उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा ताकि कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके. सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोहो के दौरान मानक संचालन प्रक्रियोओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके. इन दलों को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार होगा. राज्य सरकार समय-समय पर स्थितियों का समीक्षा करके उचित निर्णय लेगी।