गृह मंत्रालय के सचिव बोलेः किसी भी राज्य से गुजर सकते है मालवाहक ट्रक, पास की कोई जरूरत नहीं

देशभर में ट्रकों की आवाजाही की अनुमति बारे केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है। गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला ने जारी ऑर्डर में कहा है कि देशभर में ट्रकों की आवाजाही की अनुमति है और उन्हें किसी भी राज्य से गुजरने से कोई नहीं रोक सकता है। 3 और 12 अप्रैल को इस संबंध में स्पष्ट आदेश दिए गए थे, बावजूद इसके विभिन्न राज्यों में ट्रकों को रोके जाने की शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी ट्रक बिना पास के कहीं भी आ-जा सकते हैं, बशर्ते ट्रक ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हों।
दो ड्राइवरों और एक हेल्पर के साथ आवाजाही की अनुमति
गृह मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आदेश में कहा गया है सभी ट्रक और सामान ढोने वाले दूसरे वाहनों को दो ड्राइवरों और एक हेल्पर के साथ आवाजाही की अनुमति है। ड्राइवर के पास पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जब ट्रक खाली हो (यानी जब माल उतारकर लौट रहा हो) तो भी उसे जाने की अनुमति होगी। आदेश में कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों से ट्रकों की आवाजाही बाधित हो रही है क्योंकि लोक अथॉरिटीज उनसे अपने-अपने जिलों/राज्यों से जारी पास मांगते हैं। भल्ला ने कहा, ‘वैसे तो इस मामले को 3 और 12 अप्रैल को भी साफ कर दिया गया था, लेकिन फिर से कहा जा रहा है कि माल से लदे या खाली ट्रकों और अन्य मालवाहकों को अलग से पास की जरूरत नहीं है। ट्रकों की आवाजाही लॉकडाउन के दौरान देशभर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।
समझ नहीं पाये थे आदेश
अब सवाल उठता है कि आखिर 3 अप्रैल को ही ट्रकों और दूसरे मालवाहकों को लॉकडाउन से छूट देने का आदेश जारी हो गया था तो अब तक इस पर उलझन क्यों कायम है? दरअसल, 3 अप्रैल के ऑर्डर में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि सिर्फ अनिवार्य वस्तुओं की ढुलाई के लिए ही यह आदेश जारी किया गया है या फिर सभी वस्तुओं के लिए? एक उलझन यह भी था कि क्या उन्हें पास से मुक्त रखा गया है या नहीं? हां, इतना जरूर कहा गया था कि ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तो उन्हें जाने दिया जाना चाहिए। और, अगर ट्रक अथवा अन्य मालवाहक खाली हों तो उनसे इनवॉइस, वे बिल आदि मांगे जाएं और दिखाने पर उन्हें जाने दिया जाए। ध्यान रहे कि तब एक ड्राइवर और एक हेल्पर की ही इजाजत दी गई थी।

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